अटल पेंशन योजना क्या है-
हेलो दोस्तो इस लेख में जानेंगे कि अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है जो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अच्छी पेंशन की प्राप्ति की योजना उपलब्ध कराना है। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय नागरिकों को एक संघ के सदस्य होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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इस योजना के तहत, सदस्यों को विशेष वेतन वर्गों के अनुसार पेंशन की गारंटी मिलती है। योजना के अनुसार, जो भी योजना सदस्य नियमित रूप से प्रीमियम भुगतान करता है, उसे समय पर पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन योजना की योग्यता, वित्तीय समानता, आयु सीमा और अन्य प्रारंभिक शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
ए.पी.वाई. सब्सक्राइबर अंशदान चार्ट –
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Subscribers_Contribution_Chart_1.pdf
अटल पेंशन योजना के फायदे-
60 साल की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने पर
60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ग्राहक को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे:
(i) न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:ए.पी.वाई. के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।.
(ii) जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी की मृत्यु तक, सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।.
(iii) अभिदाता के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा।
अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में योगदान धारा 80सी.सी.डी.(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के समान कर लाभ के लिए पात्र है।
अटल पेंशन योजना में सेवा निवृत्ति (60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होना):
सब्सक्राइबर को केवल उसके द्वारा ए.पी.वाई. में किए गए योगदान को उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ वापस किया जाएगा (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद).
हालांकि, उन ग्राहकों के मामले में जो 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया, उन्हें सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय प्राप्त नहीं होगी, यदि वह 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है।
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अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर-
विकल्प 1:60 वर्ष से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के ए.पी.वाई. खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति या पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे शेष निहित अवधि के लिए, मूल अवधि तक, पति या पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होगा तो सब्सक्राइबर का/की पति/पत्नी उसकी मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा ए.पी.वाई. खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति या पत्नी के पास उसका ए.पी.वाई. खाता और पेंशन राशि स्वयं के नाम पर हो.
अटल पेंशन योजना में कितना पैसा कटता है
अटल पेंशन योजना में पेंशन की राशि योजना के अनुसार निर्धारित की जाती है। पेंशन की राशि को योजना के नियमों और प्रीमियम भुगतान के आधार पर तय किया जाता है।
पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए, सदस्य को अपनी आयु, पेंशन की विशेषताओं, और अन्य प्रारंभिक शर्तों को ध्यान में रखते हुए नियमित अवधि में प्रीमियम भुगतान करना होता है। प्रीमियम भुगतान की राशि सदस्य की चयनित आयु और पेंशन की राशि के आधार पर तय की जाती है।
अटल पेंशन योजना में आवेदन प्रकिया –
ऑनलाइन प्रकिया-
प्रक्रिया 1
कोई व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ए.पी.वाई. खाता ऑनलाइन भी खोल सकता है.
आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर ए.पी.वाई.खोज सकता है।
ग्राहक को कुछ बुनियादी विवरण और नॉमिनी संबंधी विवरण भरने होंगे।
ग्राहक को खाते से प्रीमियम में स्वत: डेबिट कर लेने की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा
प्रक्रिया 2
वेबसाइट पर जाएँhttps://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html और ‘अटल पेंशन योजना’ चुनें
‘ए.पी.वाई. पंजीकरण’ चुनें
फॉर्म में मूल विवरण भरें। एक व्यक्ति तीन विकल्पों के माध्यम से के.वाई.सी. पूरा कर सकता है–
ऑफ़लाइन के.वाई.सी. – जहां किसी को आधार कार्ड की एक्स.एम.एल. फाइल अपलोड करनी है
आधार – जहां आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर पर ओ.टी.पी. सत्यापन के माध्यम से के.वाई.सी. किया जाता है
वर्चुअल आई.डी. – जहां के.वाई.सी. के लिए आधार वर्चुअल आई.डी. बनाई गई है
नागरिक तीन विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं।
ऑफलाइन प्रकिया
60 साल से पहले बाहर निकलने की प्रक्रिया
ए.पी.वाई. खातों को बंद करने के लिए एक विधिवत भरा हुआ ‘खाता बंद करने का फॉर्म (स्वैच्छिक निकास) फॉर्म’ और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संबंधित ए.पी.वाई. -सेवा प्रदाता शाखा में जमा किए जाने चाहिए।
फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in>>होम>>अटल पेंशन योजना>>फॉर्म>>विदड्रॉल फॉर्म>>स्वैच्छिक निकास ए.पी.वाई. निकासी फॉर्म पर उपलब्ध है।
फॉर्म को ए.पी.वाई.- सेवा प्रदाता शाखा से भी प्राप्त किया जा सकता है।.
ग्राहक को ए.पी.वाई. खाते से जुड़े बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना चाहिए, भले ही ए.पी.वाई. खाता बंद हो गया हो क्योंकि बंद होने की आय जो ग्राहक को समय से पहले बाहर निकलने पर प्राप्त होगी, ए.पी.वाई. से जुड़े बचत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है और इसे बंद कर दिया जाता है। खाता बंद करने पर उसमें मौजूद राशि के हस्तांतरण में समस्या पैदा हो सकती है।
अटल पेंशन योजना पात्रता-
शामिल होने की आयु और योगदान अवधि
ए.पी.वाई. में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सेवानिवृत्त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए, ए.पी.वाई. के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।
पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाताधारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ ए.पी.वाई. में शामिल हो सकते हैं, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान के दंड से बचने के लिए ग्राहकों को निर्धारित देय तिथियों पर अपने बचत बैंक खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है।
केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी। जो 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच एन.पी.एस. में शामिल हुए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।
FAQ-
1. क्या है अटल पेंशन योजना?
उत्तर- अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अच्छी पेंशन की प्राप्ति कराना है।
2. अटल पेंशन योजना में कौन पात्र हैं ?
उत्तर- भारतीय नागरिक जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
3.अटल पेंशन योजना का लाभ कितने समय तक मिलता है?
उत्तर- पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होता है।
4. अटल पेंशन योजना में कितनी होती है?
उत्तर- पेंशन की राशि योजना के नियमों और सदस्य के द्वारा चयनित आयु और पेंशन की राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है।